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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:44 AM IST
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Bail denied to man accused of raping a teenage girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी विमल पाल उर्फ बल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में अगस्त 2026 का है। पीड़िता की मां ने तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को सुबह करीब नौ बजे उसकी नाबालिग बेटी खेत में शौच के लिए गई थी। आरोप है कि विमल पाल ने उसे अकेला पाकर गले पर हंसिया रख दी। उसने जान से मारने की धमकी देकर गलत काम किया। बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने और चिकित्सीय जांच में चोट न होने की बात कही। अभियोजन ने विरोध करते हुए पीड़िता के बयानों का समर्थन किया। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद
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