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खाद की दुकान निलंबित, स्पष्टीकरण मांगा
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औरैया। अजीतमल क्षेत्र के अनंतराम में खाद की दुकान पर अभिलेखों को अपूर्ण रखने व निर्धारित दर से ज्यादा पर खाद की बिक्री के मामले में एसडीएम की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान निलंबित कर दी है। साथ ही खाद विक्रेता को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
उपजिलाधिकारी अखिलेश कुमार ने 13 दिसंबर को आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र अनंतराम का निरीक्षण किया था। इसमें दुकान के अभिलेख अपूर्ण होने के साथ अधिक दरों पर खाद की बिक्री करने, स्टाक में खाद होने के बाद भी किसानों को लिए मना करने व स्टाक बोर्ड अपूर्ण होने जैसी खामियां मिली थी।
इस मामले में उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने दुकान निलंबित करने के साथ अग्रिम आदेश तक खाद के वितरण व भंडारण पर रोक लगा दी है। उन्होंने दुकान के संचालक नंद किशोर को तीन दिन के अंदर सभी अभिलेख व स्टाक वितरण रजिस्टर व अन्य अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
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उपजिलाधिकारी अखिलेश कुमार ने 13 दिसंबर को आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र अनंतराम का निरीक्षण किया था। इसमें दुकान के अभिलेख अपूर्ण होने के साथ अधिक दरों पर खाद की बिक्री करने, स्टाक में खाद होने के बाद भी किसानों को लिए मना करने व स्टाक बोर्ड अपूर्ण होने जैसी खामियां मिली थी।
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इस मामले में उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने दुकान निलंबित करने के साथ अग्रिम आदेश तक खाद के वितरण व भंडारण पर रोक लगा दी है। उन्होंने दुकान के संचालक नंद किशोर को तीन दिन के अंदर सभी अभिलेख व स्टाक वितरण रजिस्टर व अन्य अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
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