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वार्डों के परिसीमन पर ग्राम प्रधानों ने जताई आपत्ति, अधिसूचना निरस्त कराने के लिए प्रदर्शन
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नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद वार्डों के गठन पर ग्राम प्रधानों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कलक्ट्रेट पहुंचे ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया। साथ ही डीएम को आपत्ति पत्र सौंपकर अधिसूचना को निरस्त कराने की मांग की है।
बुधवार को नगर पालिका में शामिल होने वाले 21 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एकत्र होकर कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम बीके त्रिपाठी को आपत्ति पत्र सौंपकर बताया कि नगरपालिका के वार्डों के गठन की अधिसूचना नगर पालिका परिषद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए उसे निरस्त कराया जाए।
कहा कि नगर पालिका परिषद अमरोहा की सीमा विस्तार में 45 गांव को सम्मिलित करने की एक अधिसूचना 9 दिसंबर 2020 को प्रकाशित की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट प्रयागराज में याचिका दायर की गई थी जो याचिका विचाराधीन है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद से 40 वार्ड प्रस्तावित है। जिसमें पूर्व में 36 गांव को छोड़कर 8 गांवों का उल्लेख करते हुए वार्डों का परिसीमन दर्शाया गया है, जो नियम विपरीत है। इसलिए प्रस्तावित अधिसूचना 9 दिसंबर 2020 व 21 जुलाई 2022 भिन्न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। सीमा विस्तार की दूसरी अधिसूचना 21 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। जिसमें 45 गांव को सम्मलित किया गया है। जबकि 24 अगस्त को जारी की गई वार्डों की अधिसूचना में 36 गांव को समायोजित किए बिना गलत अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ग्राम प्रधानों ने अधिसूचना को निरस्त किए जाने की मांग की। इस दौरान नसरीन, अनिल कुमार, जयप्रकाश, अंशु, मेहरबान अली, वीर बहादुर, यशपाल सिंह, सोनम आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे हैं।
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नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद नवगठित वार्डों के गठन के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लग गई है। अब नगर पालिका में 40 वार्ड होंगे। इससे पहले पालिका क्षेत्र में 34 वार्ड थे। एक तरफ जहां नगर पालिका में वार्डों की संख्या छह और बढ़ गई है वहीं नौ नए वार्डों का गठन हुआ है। साथ ही चार वार्डों का अस्तित्व मिट गया है। उन्हें नए नामों से जाना-पहचाना जाएगा।
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बुधवार को नगर पालिका में शामिल होने वाले 21 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान एकत्र होकर कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम बीके त्रिपाठी को आपत्ति पत्र सौंपकर बताया कि नगरपालिका के वार्डों के गठन की अधिसूचना नगर पालिका परिषद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए उसे निरस्त कराया जाए।
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कहा कि नगर पालिका परिषद अमरोहा की सीमा विस्तार में 45 गांव को सम्मिलित करने की एक अधिसूचना 9 दिसंबर 2020 को प्रकाशित की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट प्रयागराज में याचिका दायर की गई थी जो याचिका विचाराधीन है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद से 40 वार्ड प्रस्तावित है। जिसमें पूर्व में 36 गांव को छोड़कर 8 गांवों का उल्लेख करते हुए वार्डों का परिसीमन दर्शाया गया है, जो नियम विपरीत है। इसलिए प्रस्तावित अधिसूचना 9 दिसंबर 2020 व 21 जुलाई 2022 भिन्न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। सीमा विस्तार की दूसरी अधिसूचना 21 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। जिसमें 45 गांव को सम्मलित किया गया है। जबकि 24 अगस्त को जारी की गई वार्डों की अधिसूचना में 36 गांव को समायोजित किए बिना गलत अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ग्राम प्रधानों ने अधिसूचना को निरस्त किए जाने की मांग की। इस दौरान नसरीन, अनिल कुमार, जयप्रकाश, अंशु, मेहरबान अली, वीर बहादुर, यशपाल सिंह, सोनम आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे हैं।
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नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद नवगठित वार्डों के गठन के प्रस्ताव पर शासन की मुहर लग गई है। अब नगर पालिका में 40 वार्ड होंगे। इससे पहले पालिका क्षेत्र में 34 वार्ड थे। एक तरफ जहां नगर पालिका में वार्डों की संख्या छह और बढ़ गई है वहीं नौ नए वार्डों का गठन हुआ है। साथ ही चार वार्डों का अस्तित्व मिट गया है। उन्हें नए नामों से जाना-पहचाना जाएगा।