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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को चार-चार साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2024 05:05 AM IST
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Two convicts of Gangster Act sentenced to four years each
अमरोहा।
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गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को कोर्ट चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।

ये मामला बछरायूं थाने से जुड़ा है। यहां पर तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने चार जनवरी 2005 में मोहल्ला शेखजादान के रहने वाले शमीम और फईम व नईम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। तीनों गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे देते थे। शमीम गिरोह का लीडर था, जबकि नईम व फईम सदस्य थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद तीनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ रामध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमा में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों का आधार पर शमीम और फईम को दोषी करार दिया। दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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