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Amroha News: गोकशी के तीन दोषियों को साढ़े तीन साल कैद की सजा
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अमरोहा। गोकशी करने वाले तीन दोषियों को न्यायालय ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे। सुनवाई के चलते एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
यह मामला नौगांवा सादात थाने से जुड़ा है। पुलिस ने मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के फंदेड़ी गांव के रहने वाले जीशान हैदर, नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला गुला तालाब के रहने वाले सरताज हैदर, मोहल्ला हाता वाला के रहने वाले अली मोहम्मद और अमरोहा नगर के मोहल्ला काजीजादा के रहने वाले हैदर नकवी को गोकशी करते हुए पकड़ा था।
इस मामले में तत्कालीन दरोगा सुरेश पाल में तीन जून 2009 को सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और बाद में चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी सरताज हैदर की मौत हो गई थी।
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मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी जीशान हैदर, अली मोहम्मद और हैदर नकवी को दोषी करार दिया और तीन साल छह महीने की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला नौगांवा सादात थाने से जुड़ा है। पुलिस ने मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के फंदेड़ी गांव के रहने वाले जीशान हैदर, नौगांवा सादात कस्बे के मोहल्ला गुला तालाब के रहने वाले सरताज हैदर, मोहल्ला हाता वाला के रहने वाले अली मोहम्मद और अमरोहा नगर के मोहल्ला काजीजादा के रहने वाले हैदर नकवी को गोकशी करते हुए पकड़ा था।
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इस मामले में तत्कालीन दरोगा सुरेश पाल में तीन जून 2009 को सभी आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और बाद में चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी सरताज हैदर की मौत हो गई थी।
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मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी जीशान हैदर, अली मोहम्मद और हैदर नकवी को दोषी करार दिया और तीन साल छह महीने की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।