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Amroha News: क्रेडिट कार्ड से राशि काटकर एप ने बैंक को नहीं की ट्रांसफर, अब देनी होगी रकम
Thu, 23 Oct 2025 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 23 Oct 2025 02:07 AM IST
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अमरोहा। क्रेडिट कार्ड से रुपये काटकर अपने मोबाइल एप कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स कंपनी को ट्रांसफर नहीं किए। उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल एप कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज समेत 15,500 रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्थिक और मानसिक पीड़ा व वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये भी देने होंगे।
गजरौला थानाक्षेत्र के मोहल्ला सैफी नगर निवासी गुलफाम कुरैशी ने बताया कि उनके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है। गुलफाम कुरैशी के दोस्त प्रवीण भाटिया ने ब्याज पर पिकअप खरीदी थी जिसकी किस्त गुलफाम कुरैशी के क्रेडिट कार्ड से कट रही थी। मार्च 2020 को 15,500 रुपये की किस्त कट गई लेकिन यह धनराशि ऑटोमोबाइल्स कंपनी के पास नहीं पहुंची। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ब्याज लगना शुरू कर दिया जबकि प्रवीण भाटिया किस्त जमा कर चुके थे।
इस संबंध में पीड़ित प्रवीण भाटिया ने ऑटोमोबाइल कंपनी को नोटिस जारी किया तो उन्होंने धनराशि प्राप्त होने से इन्कार कर दिया। इस पर गुलफाम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। आयोग के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने बैंक, ऑटोमोबाइल्स कंपनी और मोबाइल एप कंपनी के अधिकारियों को तलब कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोबाइल एप कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। लिहाजा, आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने मोबाइल एप कंपनी को 15500 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्थिक को मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे।
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गजरौला थानाक्षेत्र के मोहल्ला सैफी नगर निवासी गुलफाम कुरैशी ने बताया कि उनके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड है। गुलफाम कुरैशी के दोस्त प्रवीण भाटिया ने ब्याज पर पिकअप खरीदी थी जिसकी किस्त गुलफाम कुरैशी के क्रेडिट कार्ड से कट रही थी। मार्च 2020 को 15,500 रुपये की किस्त कट गई लेकिन यह धनराशि ऑटोमोबाइल्स कंपनी के पास नहीं पहुंची। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ब्याज लगना शुरू कर दिया जबकि प्रवीण भाटिया किस्त जमा कर चुके थे।
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इस संबंध में पीड़ित प्रवीण भाटिया ने ऑटोमोबाइल कंपनी को नोटिस जारी किया तो उन्होंने धनराशि प्राप्त होने से इन्कार कर दिया। इस पर गुलफाम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। आयोग के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह और महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित ने बैंक, ऑटोमोबाइल्स कंपनी और मोबाइल एप कंपनी के अधिकारियों को तलब कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोबाइल एप कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया। लिहाजा, आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने मोबाइल एप कंपनी को 15500 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आर्थिक को मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी बीमा कंपनी को देने होंगे।
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