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Amroha News: लूट के मामले में दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा
Tue, 20 May 2025 02:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 20 May 2025 02:06 AM IST
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अमरोहा। करीब 22 साल पहले हुई लूट की घटना के मामले में दोषी लुटेरे को न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला मंडी धनौरा थानाक्षेत्र से जुड़ा है। साल 2002 में किसान के साथ लूट की घटना हुई थी। जिसमें बिजनौर जनपद के चांदपुर के रहने वाले सुभाष और इसी क्षेत्र के नवादा गांव के रहने वाला रामौतार, मुरादाबाद में मझौला थानाक्षेत्र के मोहल्ला सूर्य नगर का रहने वाला सुरेश कुमार शर्मा और चांदपुर कस्बे का रहने वाला काशी उर्फ रांची को आरोपी की बनाया गया था। घटना के बाद पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर लुटेरे रामौतार को दोषी पाया। उसके तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला मंडी धनौरा थानाक्षेत्र से जुड़ा है। साल 2002 में किसान के साथ लूट की घटना हुई थी। जिसमें बिजनौर जनपद के चांदपुर के रहने वाले सुभाष और इसी क्षेत्र के नवादा गांव के रहने वाला रामौतार, मुरादाबाद में मझौला थानाक्षेत्र के मोहल्ला सूर्य नगर का रहने वाला सुरेश कुमार शर्मा और चांदपुर कस्बे का रहने वाला काशी उर्फ रांची को आरोपी की बनाया गया था। घटना के बाद पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर लुटेरे रामौतार को दोषी पाया। उसके तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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