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Amroha News: छेड़खानी में बेटे को चार और मारपीट में मां को एक साल की सजा
Sun, 09 Nov 2025 02:27 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 09 Nov 2025 02:27 AM IST
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अमरोहा। पांच साल पहले 13 वर्षीय बालिका से छेड़खानी में कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा और मारपीट व धमकी के मामले में उसकी मां को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 17,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक गांव निवासी किसान की नाबालिग बेटी 14 मार्च 2020 को सरकारी नल पर कपड़े धुल रही थी। इस दौरान गांव निवासी शिवा ने उसके फोटो खींच लिए और छेड़खानी की। विरोध करने पर फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। बालिका के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
वहीं, आरोपी की मां उषा ने बालिका के साथ मारपीट करने लगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में हसनपुर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी, मारपीट, धमकी, गाली-गलौज और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और छेड़खानी के मामले में आरोपी शिा को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसकी मां उषा को मारपीट, धमकी और गाली गलौज के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। दोनों मां-बेटे पर न्यायालय ने 17,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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यह मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। परिजनों के मुताबिक गांव निवासी किसान की नाबालिग बेटी 14 मार्च 2020 को सरकारी नल पर कपड़े धुल रही थी। इस दौरान गांव निवासी शिवा ने उसके फोटो खींच लिए और छेड़खानी की। विरोध करने पर फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। बालिका के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
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वहीं, आरोपी की मां उषा ने बालिका के साथ मारपीट करने लगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में हसनपुर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी, मारपीट, धमकी, गाली-गलौज और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और छेड़खानी के मामले में आरोपी शिा को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसकी मां उषा को मारपीट, धमकी और गाली गलौज के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। दोनों मां-बेटे पर न्यायालय ने 17,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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