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Amroha News: कीमत से पांच रुपये ज्यादा पर शीतल पेय बेचने पर लगा पांच हजार जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2024 03:35 AM IST
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Selling soft drinks at Rs 5 more than the price will be fined Rs 5,000
गजरौला। ग्राहक से शीतल पेय की कीमत से पांच रुपये अधिक वसूलने पर बाट-माप विभाग के इंस्पेक्टर ने पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। किसी भी उत्पाद पर अंकित मूल्य से एक रुपया भी अधिक नहीं लेने की हिदायत दी। ग्राहक का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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बाट-माप इंस्पेक्टर शीबा कादरी को शिकायत मिली कि नगर में एक लोकल ब्रांड के शीतल पेय उत्पादों की कीमत से पांच रुपये अधिक पर बिक्री की जा रही है। दुकानदार ग्राहकों का शोषण करने के साथ ही उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूचना मिलते ही उन्होंने अपने स्टाफ को शीतल पेय की बोतल खरीदने भेजा। आरोप है कि दुकानदार ने स्टाफ से भी बोतल पर अंकित कीमत से पांच रुपये अधिक वसूल किए। उसने ओवररेट बिक्री की पुष्टि करते हुए बाट-माप इंस्पेक्टर को आकर रिपोर्ट दी। जिसके बाद बाट-माप इंस्पेक्टर ने दुकानदार पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसका चालान कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि दुकानदार ने पांच हजार रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है।
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