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Amroha News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा
Sun, 01 Jun 2025 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 01 Jun 2025 02:09 AM IST
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अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को शनिवार को न्यायालय ने 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 6 दिसंबर 2021 को किसान अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे। जबकि उनकी 17 वर्षीय बेटी घर पर थी। इसी दौरान पड़ोस के गांव ख्यालीपुर निवासी संगीत किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
करीब एक महीने बाद किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस ने संगीत को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी संगीत को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 12 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 6 दिसंबर 2021 को किसान अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे। जबकि उनकी 17 वर्षीय बेटी घर पर थी। इसी दौरान पड़ोस के गांव ख्यालीपुर निवासी संगीत किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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करीब एक महीने बाद किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले में पुलिस ने संगीत को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी संगीत को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 12 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद