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Amroha News: नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई-रिक्शा लूटने वाले मेरठ के बदमाश को पांच साल की सजा
Wed, 28 Oct 2026 11:49 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:49 PM IST
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अमरोहा। सवारी बनकर चालक को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई-रिक्शा लूटने के पांच साल पुराने मामले में अदालत ने मेरठ के बदमाश इमरान को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर था। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के पायती कलां गांव निवासी अकरम अली ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। छह सितंबर 2021 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक व्यक्ति ने सवारी बनकर उनका ई-रिक्शा 400 रुपये में नारंगपुर जाने के लिए बुक किया था। इसके बाद अकरम सवारी को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में आरोपी ने कई स्थानों पर ई-रिक्शा रुकवाकर सामान खरीदा। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे नेशनल हाईवे पर रजबपुर थानाक्षेत्र में आरोपी ने अकरम अली को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। इसके प्रभाव से चालक बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ई-रिक्शा लूटकर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित समर गार्डन निवासी इमरान को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इमरान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित समर गार्डन निवासी इमरान को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इमरान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
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