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Amroha News: ई-रिक्शा चालकों को बेहोश कर लूटने वाले को पांच साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:25 AM IST
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Man sentenced to five years for robbing e-rickshaw drivers after rendering them unconscious.
अमरोहा। ई-रिक्शा चालकों को नशा सुंघाकर या नशीला पदार्थ खिलाकर ई-रिक्शा और मोबाइल लूटने के मामले में मेरठ निवासी इमरान को पांच साल एक महीने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जमानत पर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन के मुताबिक गजरौला निवासी सत्यशील गौतम को 17 जुलाई 2021 को तीन लोगों ने शहबाजपुर डोर जाने के लिए ई-रिक्शा बुक किया था। रास्ते में आरोपियों ने नशीला पदार्थ लगा रुमाल मुंह पर रखकर उसे बेहोश कर दिया और ई-रिक्शा व मोबाइल लेकर फरार हो गए। सत्यशील को ब्रजघाट से आगे आम के बाग में फेंक दिया गया था। 13 सितंबर 2021 को मायापुरी निवासी सुंदर पाल सिंह को भी तीन सवारियों ने केले में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और ई-रिक्शा लूटकर शाहपुर के जंगल में छोड़ दिया।
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26 सितंबर 2021 को रजबपुर पुलिस ने चोटीपुरा कट के पास मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी इमरान और आरिफ को गिरफ्तार किया था, जबकि हापुड़ निवासी साजिद फरार हो गया। पुलिस ने इमरान के कब्जे से गजरौला से चोरी ई-रिक्शा बरामद किया था।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इमरान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता के मुताबिक आरिफ और साजिद की पत्रावली अलग चल रही है।
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