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Amroha News: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने में पति को उम्रकैद

Sat, 13 Sep 2025 02:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 13 Sep 2025 02:46 AM IST
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Husband gets life imprisonment for strangling wife to death
अमरोहा। दो साल पहले पत्नी पूजा की गला दबाकर हत्या करने में कोर्ट ने पति नितेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इस घटना में पुलिस ने पति नितेश के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी जबकि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की सतर्कता के कारण विवाहिता की मौत हत्या साबित हुई। फिलहाल दोषी नितेश जमानत पर बाहर था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के दरियापुर तुगन गांव में हुई थी। क्षेत्र के गांव ओगपुर निवासी ताराचंद शर्मा ने अपनी पौत्री पूजा की शादी साल 2018 में दरियापुर तुगन निवासी नितेश के साथ की थी। नितेश दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित करता था। उसके साथ मारपीट करता था इसकी शिकायत पूजा ने मायके वालों से भी की थी। कई बार नितेश को समझने का प्रयास किया लेकिन उसका रवैया नहीं बदला।
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13 मार्च 2023 की दोपहर तीन बजे नितेश ने परिवार के सचिन के साथ मिलकर पूजा की हत्या कर दी और आत्महत्या दर्शाने के लिए शव को कमरे में फंदे पर लटका दिया था।

मामले में पुलिस ने ताराचंद शर्मा की तहरीर पर नितेश और सचिन के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, मामले में पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया तो हकीकत सामने आई। पूछताछ में सामने आया कि सचिन और पूजा में दोस्ती थी जबकि नितेश नौटंकी में काम करता था।

12 मार्च की रात नितेश नौटंकी में काम करने गया था। तभी सचिन उसके घर पहुंच गया। इस दौरान नितेश भी घर लौट आया। नितेश ने दोनों की पिटाई की। इस दौरान सचिन तो भाग गया जबकि नितेश ने पूजा की पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी।


पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूजा के शरीर पर 14 चोट के निशान मिले थे। आरोप है कि हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान सचिन का नाम निकाल दिया था। लेकिन, हत्या होने की पुष्टि के बाद भी पुलिस ने नितेश के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। इतना ही नहीं पुलिस ने चश्मदीद रहे सचिन को गवाह भी नहीं बनाया और सचिन के साथ हुई मारपीट का मेडिकल करने वाले डॉक्टर की भी गवाही नहीं कराई गई।
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