फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Husband gets life imprisonment for dowry death

Amroha News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

Sun, 01 Jun 2025 02:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sun, 01 Jun 2025 02:08 AM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry death
अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि ससुराल पक्ष के पांच अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

डिडौली क्षेत्र के कटाई गांव के किसान नरेश का परिवार रहता है। उन्होंने अपनी बेटी अनीता की शादी एक मई 2014 को नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के अव्वलपुर गांव निवासी चमन सिंह के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अनीता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ताडित करने लगे। कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं सुधारा।
विज्ञापन

23 फरवरी 2019 को ससुराल वालों ने अनीता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। 25 फरवरी 2019 की रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान अनीता की मौत हो गई। इस मामले में विवाहिता के पिता नरेश कुमार ने पति चमन सिंह, जेठ मनोहरी लाल, भोजराज, जेठानी सोमवती, ससुर रघुवीर सिंह, सास रामेश्वरी, ननद दीक्षा, बहनोई शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में पुलिस में चमन सिंह, भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर, रामेश्वरी देवी और रघुवीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर पति चमन सिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया। जबकि भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर सिंह, रामेश्वरी देवी, रघुवीर सिंह को दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिया।

न्यायालय ने पति चमन लाल को उम्रकैद की सजा सुनाई और भोजराज सिंह, सोमवती, शंकर सिंह, रामेश्वरी देवी व रघुवीर सिंह को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 55 हजार का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed