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विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पति और देवर को सात साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 11:48 PM IST
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Husband and brother-in-law sentenced to seven years for abetting the suicide of a married woman
विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति और देवर को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही चौदह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर की मृत्यु हो गई थी। दोषी पति जेल में था, जबकि देवर जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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गजरौला थानाक्षेत्र के मुरीदपुर अटारी निवासी सतपाल सिंह की बेटी मीनू की शादी बछरायूं थानाक्षेत्र के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी सोनू के साथ हुई थी। आरोप था शादी के बाद से ही पति सोनू, ससुरा अमर सिंह और देवर मोनू ने दहेज के लिए मीनू को प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका रवैया नहीं सुधरा। दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। विरोध करने पर विवाहिता मीनू के साथ मारपीट करते थे।
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19 अगस्त 2017 की सुबह तीनों ने मिलकर मीनू की दहेज के लिए हत्या कर दी थी। मायके वाले घर पहुंचे तो मीनू का शव बरामदे में चारपाई पर पड़ा मिला था। इस मामले में पिता सतपाल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पति सोनू, देवर मोनू, और ससुर अमरसिंह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किए थे। फिलहाल ससुर और देवर जमानत पर जेल से बाहर थे। जबकि पति को जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ ने पैरवी की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय पति सोनू और देवर मोनू को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी मोनू को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। जबकि पति मोनू पहले से जेल में है।
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