{"_id":"6217e7c1d815a678be03e85c","slug":"history-sheeter-sentenced-to-four-years-for-murderous-attack-on-police-jpnagar-news-mbd419867036","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर को चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर को चार साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बने हिस्ट्रीशीटर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद वह जेल में बंद था।
यह घटना बीती 18 अप्रैल 2018 की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगाचोली गांव स्थित गंगा बांध के पास की है। कोतवाली पुलिस यहां वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो युवकों को पुलिस ने रोका, इस पर बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मुठभेड़ के दौरान उपनिरीक्षक मनोज कुमार बदमाश की गोली से घायल हुए थे। जबकि पुलिस की गोली बाइक सवार हिस्ट्रीशीटर इरफान निवासी झंजोवाली थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद भी घायल हुआ था। जबकि मौका देखकर इरफान का साथी शारिक निवासी संभल वहां से फरार हो गया था। उपचार के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इरफान को जेल भेज दिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-एक अहमद उल्ला खां की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई की। इस दौरान अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इरफान को दोषी पाया और चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने बताया कि इरफान हिस्ट्रीशीटर है, जिस कारण उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
विज्ञापन
यह घटना बीती 18 अप्रैल 2018 की हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगाचोली गांव स्थित गंगा बांध के पास की है। कोतवाली पुलिस यहां वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो युवकों को पुलिस ने रोका, इस पर बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मुठभेड़ के दौरान उपनिरीक्षक मनोज कुमार बदमाश की गोली से घायल हुए थे। जबकि पुलिस की गोली बाइक सवार हिस्ट्रीशीटर इरफान निवासी झंजोवाली थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद भी घायल हुआ था। जबकि मौका देखकर इरफान का साथी शारिक निवासी संभल वहां से फरार हो गया था। उपचार के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इरफान को जेल भेज दिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-एक अहमद उल्ला खां की अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई की। इस दौरान अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इरफान को दोषी पाया और चार साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने बताया कि इरफान हिस्ट्रीशीटर है, जिस कारण उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
विज्ञापन