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Amroha News: गैंगस्टर के दोषी को तीन वर्ष 10 माह कैद की सजा
Fri, 25 Aug 2023 01:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 25 Aug 2023 01:18 AM IST
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अमरोहा। 14 वर्ष पुराने मुकदमे में गैंगस्टर के दोषी को बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीन वर्ष 10 माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
नगर के मोहल्ला बसवानगंज निवासी बदमाश मेहताब उर्फ वसीम गिरोह बनाकर चोरी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता था। उसके गिरोह में बिजनौर जनपद के नहटौर थाना क्षेत्र के जोगियान निवासी बॉबी उर्फ पंडित भुनेश्वर प्रसाद भी शामिल था। तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय कुमार ने डीएम के निर्देश पर 27 जुलाई 2009 को मेहताब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे। ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित स्वपनदीप सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। इस बीच आरोपी बॉबी जोशी उर्फ पंडित भुनेश्वर प्रसाद की पत्रावली अलग हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए साक्ष्य और सबूत के आधार पर गैंगस्टर मेहताब उर्फ वसीम को दोषी करार दिया। साथ ही तीन वर्ष 10 माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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नगर के मोहल्ला बसवानगंज निवासी बदमाश मेहताब उर्फ वसीम गिरोह बनाकर चोरी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता था। उसके गिरोह में बिजनौर जनपद के नहटौर थाना क्षेत्र के जोगियान निवासी बॉबी उर्फ पंडित भुनेश्वर प्रसाद भी शामिल था। तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय कुमार ने डीएम के निर्देश पर 27 जुलाई 2009 को मेहताब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे। ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित स्वपनदीप सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। इस बीच आरोपी बॉबी जोशी उर्फ पंडित भुनेश्वर प्रसाद की पत्रावली अलग हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए साक्ष्य और सबूत के आधार पर गैंगस्टर मेहताब उर्फ वसीम को दोषी करार दिया। साथ ही तीन वर्ष 10 माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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