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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 01 Feb 2024 04:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 01 Feb 2024 04:20 AM IST
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Gangster Act convict sentenced to 10 years imprisonment
अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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ये मामला गजरौला थाने से जुड़ा है। वर्ष 2014 में तत्कालीन एसओ सुमन कुमार ने थानाक्षेत्र के सादुल्लापुर निवासी कंचन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी कंचन कई तरह के अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैला कर रहा था। बाद में पुलिस ने कंचन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। ये मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय स्वप्न दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी कंचन को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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