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Amroha News: मारपीट के दोषी को चार साल की सजा

Sat, 04 Mar 2023 11:30 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 04 Mar 2023 11:30 PM IST
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Four years imprisonment for assault
अमरोहा। दो साल पहले किसान और उसके परिवार के साथ मारपीट करने के दोषी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय में फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। इस मुकदमे में शामिल दो आरोपियों के संबंध में सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। ये घटना गजरौला थानाक्षेत्र के चकनवाला में हुई थी। यहां पर किसान चंद्रहास सिंह का परिवार रहता है। 4 अगस्त 2021 को चंद्रहास सिंह का बेटा कुलदीप घर के बाहर दरवाजे का मिट्टी डाल रहे थे। तभी गांव के ही रहने वाले डालचंद, जयप्रकाश और सुभाष मिट्टी डालने का विरोध करने लगे। तीनों ने किसान चंद्रहास, उनकी पत्नी कैलाशो परिवार के राजकुमार व विवेक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। मारपीट में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित कुलदीप की शिकायत पर गजरौला थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में जयप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुमलता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की। न्यायालय ने शनिवार को मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर जयप्रकाश को दोषी करार दिया और चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमा के शेष दो आरोपी डालचंद व सुभाष मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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