फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   FIR lodged against 13 people including Anganwadi worker in case of sex determination of foetus

Amroha News: भ्रूण लिंग जांच के मामले में आंगनबाड़ी वर्कर समेत 13 पर प्राथमिकी दर्ज

Fri, 29 May 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 29 May 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
FIR lodged against 13 people including Anganwadi worker in case of sex determination of foetus
हसनपुर (अमरोहा)। क्षेत्र के गांव सतेड़ा चक की मड़ैया में बुधवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग अमरोहा और हरियाणा की पीसीपीएनडीटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़ किया था। आंगनबाड़ी वर्कर के घर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से की जांच की जा रही थी। इस मामले में आंगनबाड़ी वर्कर समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके से गिरफ्तार तीन गर्भवतियों समेत छह लोगों को थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया।
विज्ञापन


हरियाणा के झज्जर के पीसीपीएनडीटी टीम प्रभारी डॉ. संदीप कुमार और अमरोहा के एसीएमओ डा.जसकरन गंगवार की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर गांव सतेड़ा चक की मढैया में आंगनबाड़ी वर्कर के घर से भ्रूण लिंग जांच करते हुए मशीन को जब्त किया था। मौके से तीन गर्भवती महिलाएं, दिल्ली के विकासपुरी निवासी ईसा, हरियाणा के झज्जर की मोनिका, रोहतक (हरियाणा) की अमिता कुमारी, झज्जर के ही रवींद्र और हसनपुर के करनखाल निवासी विपिन और करनखाल निवासी देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा मौके से पोर्टेबल मशीन व एक लाख 33 हजार रुपये बरामद किए गए थे। सीओ पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में सीएचसी हसनपुर के प्रभारी डा.ध्रुवेंद्र सिंह की तहरीर पर हरियाणा के झज्जर निवासी रविंद्र सिंह उर्फ पोनी, हसनपुर के करनखाल निवासी मुख्य आरोपी देवेंद्र और विपिन, हरियाणा के झज्जर निवासी रवि, ईसा, रोहतक निवासी अमिता कुमारी, झज्जर निवासी मोनिका, अनीता सजनी क्लीनिक, चक की मढैया निवासी आंगनबाड़ी वर्कर सुधा व उसके पति अमर सिंह, सोनीपत निवासी प्रकाश, साहलावास झज्जर निवासी गौरव व परवीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन




इन धाराओं में हुई प्राथमिकी

-बीएनएस 2023 की धारा 3 (5), 318(4), 319, प्री-नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 की धारा 3(1), 3(2), 3(3), 3ए, 3बी, 5(2), 4, 6बी, 6सी, 18, 23, 25, 26, 29, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed