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हड्डी तोड़ने और धमकाने में चार दोषियों को पांच साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Sun, 19 Feb 2017 12:10 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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उधारी के रुपये मांगने पर ग्रामीण के साथ मारपीट कर हड्डी तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जटपुरा शुमाली की है। यहां के रहने वाले जयसिंह पुत्र सुकुआ ने 28 जून 2012 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही दयाचंद ने उससे 10 हजार रुपये उधार लिए थे।
मांगने पर शाम साढ़े सात बजे वह अपने साथ रविंद्र, पुष्पेंद्र व खिलेंद्र को साथ लेकर आया और उसको गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी, इसमें वह घायल हो गया। इसमें हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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यह केस एफटीसी प्रथम अखिलेश दुबे की अदालत में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता निशात अकरम फारूकी ने दलीलें दीं। चारों को सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन किया। चारों आरोपियों को दोषी माना और पांच-पांच साल के कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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यह घटना मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जटपुरा शुमाली की है। यहां के रहने वाले जयसिंह पुत्र सुकुआ ने 28 जून 2012 में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही दयाचंद ने उससे 10 हजार रुपये उधार लिए थे।
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मांगने पर शाम साढ़े सात बजे वह अपने साथ रविंद्र, पुष्पेंद्र व खिलेंद्र को साथ लेकर आया और उसको गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी, इसमें वह घायल हो गया। इसमें हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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यह केस एफटीसी प्रथम अखिलेश दुबे की अदालत में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता निशात अकरम फारूकी ने दलीलें दीं। चारों को सख्त सजा देने की मांग की। इसके बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन किया। चारों आरोपियों को दोषी माना और पांच-पांच साल के कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।