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मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में पांच वर्ष का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
Updated Sat, 11 Jun 2016 01:06 AM IST
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- फोटो : bureau
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अपर जिला जज प्रथम रमाकांत मिश्र ने छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में अभियुक्त को दोषी पाकर पांच वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी गिरफ्तारी के वक्त से जेल में बंद है। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस कस्टडी में उसे जेल भेज दिया गया है।
हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव घंसूरपुर खालसा निवासी बब्लू पुत्र गजराज आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने बहनोई के घर पर रहता था। 16 फरवरी 2014 की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वह गांव की एक छह वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अमरूद की बगिया में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ ही पाक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की।
अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला प्रथम अपर जिला जज रमाकांत मिश्र की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच जोरदार बहस हुई। न्यायाधीश रमाकांत मिश्र ने बहस सुनने के बाद अभियुक्त बब्लू पर दोष सिद्ध किया और पांच वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव घंसूरपुर खालसा निवासी बब्लू पुत्र गजराज आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने बहनोई के घर पर रहता था। 16 फरवरी 2014 की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वह गांव की एक छह वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर अमरूद की बगिया में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं के साथ ही पाक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की।
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अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला प्रथम अपर जिला जज रमाकांत मिश्र की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बीच जोरदार बहस हुई। न्यायाधीश रमाकांत मिश्र ने बहस सुनने के बाद अभियुक्त बब्लू पर दोष सिद्ध किया और पांच वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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