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जोल्टा कोल्ड ड्रिंक निकली सब स्टैंडर्ड, दो लाख जुर्माना 

Tue, 17 Jan 2017 12:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Tue, 17 Jan 2017 12:13 AM IST
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cod drink sub standard
safdsgd - फोटो : Getty Images
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अमरोहा की एक फर्म से लिया गया जोल्टा ग्रीन लेमन कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लखनऊ प्रयोगशाला की जांच में सब स्टैंडर्ड (अधोमानक) आया है। सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा है। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने विक्रेता पर पचास हजार और निर्माता कंपनी पर डेढ़ लाख का जुर्माना ठोका है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। 
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बीते 25 मई को अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी हृदेश गोयल पुत्र वीरेंद्र कुमार के यहां से जोल्टा ग्रीन लेमन कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजा था। लखनऊ प्रयोगशाला की जांच में सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरा है। जांच में कार्बोहाइड्रेट तय मानक से कम मिला।
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इस मामले में एडीएम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की कार्रवाई की है। विक्रेता पर पचास हजार और निर्माता कंपनी पर वीएचवी ब्रेवरीज झज्जर हरियाणा पर डेढ़ लाख का जुर्माना ठोका है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। अपर जिलाधिकारी महमूद आलम अंसारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। जांच में सैंपल अधोमानक आया है। 
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