फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Case filed against five people for robbing 86 lakh rupees by fraud

Amroha News: धोखाधड़ी कर 86 लाख रुपये हड़पे, पांच लोगों पर केस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 17 Nov 2024 03:22 AM IST
विज्ञापन
Case filed against five people for robbing 86 lakh rupees by fraud
अमरोहा। फर्जी तरीके से जमीन बेचकर 86 लाख रुपये हड़पने वाले पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के सेक्टर-15 निवासी सचिन शर्मा ने बताया कि उन्हें कुछ जमीन की आवश्यकता थी। उनकी मुलाकात संभल जिले के पैंतिया माफी निवासी हरनाम सिंह से हुई। हरनाम ने बताया कि डिडौली क्षेत्र के चौधरपुर निवासी भूरा जमीन बेच रहा है। आरोपी ने उनकी भूरा से मुलाकात कराई। भूरा ने अपनी जमीन और मकान दिखाया। जिसका सौदा 86 लाख रुपये में तय हुआ। जमीन और मकान का एग्रीमेंट हो गया। 18 अक्तूबर 2023 को एग्रीमेंट के आधार पर भूरा ने जमीन और मकान दोनों का बैनामा अमरोहा तहसील में सचिन शर्मा के पक्ष में कर दिए।
विज्ञापन

चौहद्दी में गाटा संख्या 309 अंकित कराई गई थी, लेकिन, भूरा ने बेटे मोहम्मद नासिर, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम हैदर और अपनी पत्नी फिरदौस के साथ मिलकर गाटा संख्या 309 के स्थान पर गाटा संख्या 348 का फर्जी बैनामा करा दिया। जबकि, गाटा संख्या 348 की जमीन 28 नवंबर 2019 को अकीला खातून निवासी चौधरपुर को बेची जा चुकी थी। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर सचिन ने भूरा और उसके लड़कों से शिकायत की और अपनी रकम वापस मांगी। 12 मई 2024 को दोनों पक्षों का समझौता हो गया, लेकिन इसके बाद भूरा रुपये देने में टालमटोल करने लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुछ समय बाद भूरा ने बेहद चालाकी से गाटा संख्या 309 का बैनामा पत्नी फिरदौस, बेटे मोहम्मद राशिद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुस्तफा और गुलाम हैदर के नाम पर दान पत्र रजिस्टर्ड करा दिया। सचिन शर्मा ने अपने रुपये मांगे तो आरोपियों ने देने से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित सचिन शर्मा ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में सीजेएम के आदेश पर भूरा, उसके बेटे मोहम्मद नासिर, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद मुस्तफा, गुलाम हैदर और उसकी पत्नी फिरदौस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article