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वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित प्रधानाचार्य पर 2.45 लाख के गबन में केस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jun 2022 01:39 AM IST
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Case against suspended principal for embezzlement of 2.45 lakh on charges of financial irregularities
अमरोहा। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित चल रहे कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर 2.45 लाख का गबन का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर मामले में डिडौली कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। जांच पड़ताल की शुरू कर दी गई है।
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डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई खालसा में जनता इंटर कॉलेज है। प्रबंध समिति द्वारा 4 मार्च 2019 को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर प्रवक्ता सुरजीत सिंह कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाया था। आरोप है कि निलंबित प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने 16 मई को 2019 को अलग-अलग चेक के माध्यम से कॉलेज की विज्ञान निधि से 94656, खेल निधि से 86656 व गृह परीक्षा निधि से 7206 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा 20 मई 2019 को अवैध रूप से वाचनालय निधि से 57106 रुपये और निकाल लिए। कालेज के खाते से 2,45,624 रुपये का गबन कर लिया गया।
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कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरजीत सिंह ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन एसपी से भी शिकायत की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। डिडौली एसओ सुनील मलिक ने बताया कि अदालत के आदेश पर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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