{"_id":"6615aee473a1a1a1630c12d4","slug":"candidacy-will-end-if-you-spend-too-much-observer-jpnagar-news-c-284-1-smbd1017-116873-2024-04-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने पर खत्म होगी उम्मीदवारी : प्रेक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने पर खत्म होगी उम्मीदवारी : प्रेक्षक
विज्ञापन
अमरोहा। जिला निर्वाचन अधिकारी व सामान्य प्रेक्षक ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सामान्य प्रेक्षक राहुल शर्मा ने कहा कि निर्वाचन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कहा की कोई भी परमिशन हो वह सुविधा एप के माध्यम से ले सकेंगे। कहा कि निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च करने पर उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि जनपद में निर्वाचन, स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी सुचिता पूर्ण होगा। किसी भी उम्मीदवार को या उनके प्रतिनिधि को कोई भी निर्वाचन संबंधी दिक्कत है तो वह आकर मिल सकता है। निर्वाचन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। व्यय प्रेक्षक यूके अश्विन कुमार धन रूप ने कहा कि निर्वाचन खर्च की सीमा जो निर्धारित की गई है, उसका अवश्य पालन करें। जनसभा रैली, चाय, पानी, नाश्ता किया जाता है, सब का खर्चा जोड़ा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
पुलिस प्रेक्षक दीपक पांडेय ने कहा कि लापरवाही करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ाई से निपटा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 95 लाख की सीमा खर्च के लिए निर्धारित की गई है। यदि प्रत्याशी द्वारा उससे अधिक की राशि खर्च की जाती है तो उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। कहा कि सरकारी प्लेसमेंट पर बिना परमिशन के कोई भी प्रचार प्रसार, झंडा पोस्टर नहीं लगाएं। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। जनपद में धारा 144 लगी है। 12 प्रत्याशियों के पर्चे सही मिले हैं। 25 अप्रैल को जनपद में पोलिंग पार्टी रवानगी होगी। 26 को मतदान होगा। एसपी ने कहा कि मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार 200 मीटर की परिधि में कोई भी बस्ता नहीं लगाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह, आपत्तिजनक, भ्रामक, जाति, धर्म विशेष से संबंधित संदेश पोस्ट ना करें। इस दौरान सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, एडीएम सुरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी धनौरा, हसनपुर, नौगांवा, कंवर सिंह तंवर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
-- -- -- -
विज्ञापन
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि जनपद में निर्वाचन, स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी सुचिता पूर्ण होगा। किसी भी उम्मीदवार को या उनके प्रतिनिधि को कोई भी निर्वाचन संबंधी दिक्कत है तो वह आकर मिल सकता है। निर्वाचन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। व्यय प्रेक्षक यूके अश्विन कुमार धन रूप ने कहा कि निर्वाचन खर्च की सीमा जो निर्धारित की गई है, उसका अवश्य पालन करें। जनसभा रैली, चाय, पानी, नाश्ता किया जाता है, सब का खर्चा जोड़ा जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
विज्ञापन
पुलिस प्रेक्षक दीपक पांडेय ने कहा कि लापरवाही करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ाई से निपटा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 95 लाख की सीमा खर्च के लिए निर्धारित की गई है। यदि प्रत्याशी द्वारा उससे अधिक की राशि खर्च की जाती है तो उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। कहा कि सरकारी प्लेसमेंट पर बिना परमिशन के कोई भी प्रचार प्रसार, झंडा पोस्टर नहीं लगाएं। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। जनपद में धारा 144 लगी है। 12 प्रत्याशियों के पर्चे सही मिले हैं। 25 अप्रैल को जनपद में पोलिंग पार्टी रवानगी होगी। 26 को मतदान होगा। एसपी ने कहा कि मतदान के दिन कोई भी उम्मीदवार 200 मीटर की परिधि में कोई भी बस्ता नहीं लगाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह, आपत्तिजनक, भ्रामक, जाति, धर्म विशेष से संबंधित संदेश पोस्ट ना करें। इस दौरान सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, एडीएम सुरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी धनौरा, हसनपुर, नौगांवा, कंवर सिंह तंवर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन