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सराफ लूटकांड में दूसरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 12:24 AM IST
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bail plea of ??second accused in saraf robbery rejected
सराफ लूटकांड के दूसरे आरोपी की जिला जज की अदालत ने जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। इससे पहले न्यायालय ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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मालूम रहे कि नगर के सराफा में 11 मई की सुबह करीब सवा नौ बजे दिनदहाड़े बाइक सवार तीन बदमाशों ने मोहन ज्वैलर्स की दूसरी मंजिल पर मोहल्ला कटरा गुलाम अली निवासी सुनार विट्ठल राव को तमंचे के बल पर बंधक बना लूटपाट की थी। बदमाश अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। विरोध करने पर बदमाशों ने सुनार विट्ठल राव के साथ मारपीट की थी। घटना के बाद बदमाशों ने विट्ठल राव के हाथ-पैर बांधने के बाद उनके मुंह में कागज ठूसकर फरार हो गए थे। बदमाश लूटे गए जेवर को बैग में भरकर ले गए थे।
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25 मई को इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहल्ला मछरट्टा निवासी आशेकीन कुरैशी, दिल्ली के थाना सीलमपुर के शांतिनगर निवासी आसिफ, मोहल्ला मजापोता निवासी अजहर, मोहल्ला चिल्ला निवासी आमिर शामिल थे। घटना को अंजाम देकर उनके दो साथी सचिन और संजू निवासी मनोहर कालोनी थाना व कस्बा हस्तिनापुर फरार हो गए थे। 25 जून की रात को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने सचिन के एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा था। चार जलाई को आरोपी अजहर की जमानत याचिका जिला जज संजय कुमार ने खारिज कर दी थी। जबकि शुक्रवार को दूसरे आरोपी आशेकीन कुरैशी ने जिला जज की अदालत में जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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