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Amroha News: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए खातों में भेजे 2.60 करोड़
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अमरोहा। पोर्टल बदलने के कारण करीब एक साल से लंबित चल रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जिले के 891 लाभार्थियों को योजना की रकम भेज दी गई है। योजना के तहत लाभार्थी को तीस-तीस हजार रुपए की राशि भेजी गई है। सभी पात्रों को कुल 2,67,30000 रुपये खातों में भेजे गए हैं।
परिवार में कमाऊ व्यक्ति की अचानक मौत हो जाने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आश्रित को तीस हजार रुपये दिए जाते हैं। पिछले वर्ष से विभागीय पोर्टल बदले जाने के कारण पात्र आश्रितों के खातों में योजना की यह राशि नहीं भेजी जा सकी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष कुमार सिंह के अनुसार पहले पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से आवेदक का आधार व अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि करीब छह हजार आवेदन गलत पाए जाने के कारण निरस्त किए गए हैं। गलत पता, एक ही बैंक एकाउंट पर कई आवेदन व आय प्रमाणपत्रों में अंतर के साथ आवेदन किए जाने के कारण आवेदन निरस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब 891 पात्र आवेदकों को 2,67,30000 रुपये उनको आधार से लिंक खातों में भेजे गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आश्रित को मुखिया की मृत्यु के एक साल के भीतर आवेदन करना होता है। योजना के तहत आवेदक को तीस हजार रुपये की राशि दी जाती है।
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परिवार में कमाऊ व्यक्ति की अचानक मौत हो जाने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आश्रित को तीस हजार रुपये दिए जाते हैं। पिछले वर्ष से विभागीय पोर्टल बदले जाने के कारण पात्र आश्रितों के खातों में योजना की यह राशि नहीं भेजी जा सकी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष कुमार सिंह के अनुसार पहले पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से आवेदक का आधार व अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा हो सकेगा। उन्होंने बताया कि करीब छह हजार आवेदन गलत पाए जाने के कारण निरस्त किए गए हैं। गलत पता, एक ही बैंक एकाउंट पर कई आवेदन व आय प्रमाणपत्रों में अंतर के साथ आवेदन किए जाने के कारण आवेदन निरस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब 891 पात्र आवेदकों को 2,67,30000 रुपये उनको आधार से लिंक खातों में भेजे गए हैं।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक आश्रित को मुखिया की मृत्यु के एक साल के भीतर आवेदन करना होता है। योजना के तहत आवेदक को तीस हजार रुपये की राशि दी जाती है।
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