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तीन दिन में हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन कर मांगी रिपोर्ट
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अमेठी। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों में रजिस्टर्ड हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्धारित प्रारूप पर तीन दिन में सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। नियत समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
एसपी दिनेश सिंह ने जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी रजिस्टर्ड हिस्ट्रीशीटर का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। सोमवार को एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्धारित प्रारूप पर उनके यहां अंकित हिस्ट्रीशीटर का तीन दिन में सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
एसपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्यापन के दौरान प्रारूप पर हिस्ट्रीशीटर जीवित है या मृत, लापता है या जेल में निरुद्ध है। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों मेें वर्तमान में सक्रिय या निष्क्रिय आदि की सूचना अंकित करनी है।
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एसपी ने सभी को गांव में रजिस्टर नंबर आठ को साथ ले जाकर सत्यापन करने को कहा है। एसपी ने एएसपी दयाराम सरोज को सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद उसका बारीकी से निरीक्षण कर सक्रिय एचएस की संबंधित थाने पर नियमित रूप से हाजिरी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा वर्तमान में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल तथा अपने ग्राम व क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
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एसपी दिनेश सिंह ने जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी रजिस्टर्ड हिस्ट्रीशीटर का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। सोमवार को एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्धारित प्रारूप पर उनके यहां अंकित हिस्ट्रीशीटर का तीन दिन में सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
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एसपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्यापन के दौरान प्रारूप पर हिस्ट्रीशीटर जीवित है या मृत, लापता है या जेल में निरुद्ध है। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों मेें वर्तमान में सक्रिय या निष्क्रिय आदि की सूचना अंकित करनी है।
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एसपी ने सभी को गांव में रजिस्टर नंबर आठ को साथ ले जाकर सत्यापन करने को कहा है। एसपी ने एएसपी दयाराम सरोज को सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद उसका बारीकी से निरीक्षण कर सक्रिय एचएस की संबंधित थाने पर नियमित रूप से हाजिरी लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा वर्तमान में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल तथा अपने ग्राम व क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।