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Amethi News: दिल्ली से फोन पर तीन तलाक, पति समेत चार पर केस दर्ज
Mon, 22 May 2023 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 22 May 2023 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गौरीगंज (अमेठी)। शादी के पांच साल बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने दिल्ली से तीन तलाक बोल दिया। तलाक के बाद ससुरालीजनों ने महिला को घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे रकरण की जांच शुरू कर दी है। जामो थाना क्षेत्र के पूरे शुकलन मजरे वर्रा निवासी इब्राहीम ने अपनी पुत्री साबतुन का निकाह थाना क्षेत्र के गांव खुशियालगढ़ मजरे पूरे चितई निवासी मो. हारुन के पुत्र मो. वारिस के साथ 21 जुलाई 2018 को किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही सास हदीसा, ननद राजऊन व नंदोई इकसार कम दहेज मिलने का ताना देते थे। दो लाख रुपये नगद, एक बुलेट मोटर साइकिल व एक सोने की चेन अपने पिता से लाकर देने का दबाव बनाते थे। धमकी देते थे कि दहेज की मांग पूरा नहीं की तो तलाक दिला दूंंगा। इसको लेकर वे लोग साबतुन को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इब्राहीम के अनुसार कई बार पंचायत हुई। बावजूद इसके ससुरालीजनों की मांग कम नहीं हुई।
दहेज की मांग पूरा नहीं होने से वारिस व साबतुन के बीच अनबन चल रही थी। साबतुन द्वारा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार 17 मई को वारिस ने दिल्ली से उसके मोबाइल पर कॉल करके उसे तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि फोन पर पति द्वारा तलाक देने पर ससुरालीजनों ने उसे घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद वह अपने मायके चली गई। वहां जाकर पूरी जानकारी मायके वालों को दी। सूचना मिलने के बाद उन लोगों ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस के आला अफसरों से ऑनलाइन इसकी शिकायत की। ऑनलाइन शिकायत होने व उसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जामो पुलिस ने उससे संपर्क किया। साबतुन रविवार को थाने पहुंचकर पति वारिस समेत चार के खिलाफ नामजद तहरीर दी। सीओ मयंक द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने पति समेत चारों के खिलाफ 198-ए आईपीसी दहेज उत्पीड़न व 3/4 मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गौरीगंज (अमेठी)। शादी के पांच साल बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने दिल्ली से तीन तलाक बोल दिया। तलाक के बाद ससुरालीजनों ने महिला को घर से निकाल दिया। पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर पूरे रकरण की जांच शुरू कर दी है। जामो थाना क्षेत्र के पूरे शुकलन मजरे वर्रा निवासी इब्राहीम ने अपनी पुत्री साबतुन का निकाह थाना क्षेत्र के गांव खुशियालगढ़ मजरे पूरे चितई निवासी मो. हारुन के पुत्र मो. वारिस के साथ 21 जुलाई 2018 को किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही सास हदीसा, ननद राजऊन व नंदोई इकसार कम दहेज मिलने का ताना देते थे। दो लाख रुपये नगद, एक बुलेट मोटर साइकिल व एक सोने की चेन अपने पिता से लाकर देने का दबाव बनाते थे। धमकी देते थे कि दहेज की मांग पूरा नहीं की तो तलाक दिला दूंंगा। इसको लेकर वे लोग साबतुन को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इब्राहीम के अनुसार कई बार पंचायत हुई। बावजूद इसके ससुरालीजनों की मांग कम नहीं हुई।
दहेज की मांग पूरा नहीं होने से वारिस व साबतुन के बीच अनबन चल रही थी। साबतुन द्वारा थाने में दी गई तहरीर के अनुसार 17 मई को वारिस ने दिल्ली से उसके मोबाइल पर कॉल करके उसे तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि फोन पर पति द्वारा तलाक देने पर ससुरालीजनों ने उसे घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद वह अपने मायके चली गई। वहां जाकर पूरी जानकारी मायके वालों को दी। सूचना मिलने के बाद उन लोगों ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस के आला अफसरों से ऑनलाइन इसकी शिकायत की। ऑनलाइन शिकायत होने व उसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जामो पुलिस ने उससे संपर्क किया। साबतुन रविवार को थाने पहुंचकर पति वारिस समेत चार के खिलाफ नामजद तहरीर दी। सीओ मयंक द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने पति समेत चारों के खिलाफ 198-ए आईपीसी दहेज उत्पीड़न व 3/4 मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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