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नवंबर में मिलेगा सितंबर का राशन
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अमेठी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत सितंबर माह का आवंटित राशन उपभोक्ताओं में नवंबर माह में मिलेगा। आपूर्ति विभाग सात से 15 नवंबर तक राशन वितरण करने की कवायद में जुटा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले में संचालित 765 कोटे की दुकानों से आपूर्ति विभाग 70,364 अंत्योदय व 2,79,563 पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को माह में दो बार निशुल्क राशन वितरित करता है। एफसीआईसी से राशन नहीं मिलने से जिले में वितरण रोस्टर प्रभावित हो रहा है। सितंबर के पहले चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन अब तक उपभोक्ताओं में वितरित नहीं हो सका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ रहा है। कोटे की दुकान से उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर सितंबर माह के लिए आवंटित राशन वितरित करने के लिए कोटेदारों से चालान के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुए डोर-स्टेप डिलीवरी सिस्टम से कोटे की दुकानों पर आवंटित राशन की आपूर्ति की जा चुकी है।
कोटे की दुकान पर आवंटित राशन की आपूर्ति होने के बाद आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरभ बाबू ने सितंबर के प्रथम चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन उपभोक्ताओं में आगामी सात से 15 नवंबर तक वितरित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। पत्र मिलने के बाद आपूर्ति विभाग प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से अंत्योदय उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल वितरित करेगा। उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित राशन प्राप्त करने के लिए कोटेदारों को भुगतान करना होगा।
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डीएसओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सितंबर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के राशन का वितरण कोटे की दुकानों से किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता नहीं हो तथा उपभोक्ताओं को आवंटित मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए टीम गठित कर जांच की व्यवस्था बनाई गई है। वितरण पूरी तरह पारदर्शी होगा।
जून में आवंटित राशन के साथ वितरित होने वाले चना, नमक व तेल से वंचित अंत्योदय उपभोक्ताओं को नवंबर में सामग्री का वितरण होगा। नैफैड से आपूर्ति मिलने व कोटे की दुकानों पर मौजूद स्टॉक समाप्त करने के लिए आपूर्ति विभाग ने कोटेदारों को नियमित राशन के साथ पहले आओ-पहले पाओ नियम से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से अंत्योदय कार्डधारकों को निशुल्क वितरित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले में संचालित 765 कोटे की दुकानों से आपूर्ति विभाग 70,364 अंत्योदय व 2,79,563 पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को माह में दो बार निशुल्क राशन वितरित करता है। एफसीआईसी से राशन नहीं मिलने से जिले में वितरण रोस्टर प्रभावित हो रहा है। सितंबर के पहले चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन अब तक उपभोक्ताओं में वितरित नहीं हो सका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ रहा है। कोटे की दुकान से उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर सितंबर माह के लिए आवंटित राशन वितरित करने के लिए कोटेदारों से चालान के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुए डोर-स्टेप डिलीवरी सिस्टम से कोटे की दुकानों पर आवंटित राशन की आपूर्ति की जा चुकी है।
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कोटे की दुकान पर आवंटित राशन की आपूर्ति होने के बाद आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरभ बाबू ने सितंबर के प्रथम चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आवंटित राशन उपभोक्ताओं में आगामी सात से 15 नवंबर तक वितरित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। पत्र मिलने के बाद आपूर्ति विभाग प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से अंत्योदय उपभोक्ताओं को 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल वितरित करेगा। उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आवंटित राशन प्राप्त करने के लिए कोटेदारों को भुगतान करना होगा।
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डीएसओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सितंबर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के राशन का वितरण कोटे की दुकानों से किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता नहीं हो तथा उपभोक्ताओं को आवंटित मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए टीम गठित कर जांच की व्यवस्था बनाई गई है। वितरण पूरी तरह पारदर्शी होगा।
जून में आवंटित राशन के साथ वितरित होने वाले चना, नमक व तेल से वंचित अंत्योदय उपभोक्ताओं को नवंबर में सामग्री का वितरण होगा। नैफैड से आपूर्ति मिलने व कोटे की दुकानों पर मौजूद स्टॉक समाप्त करने के लिए आपूर्ति विभाग ने कोटेदारों को नियमित राशन के साथ पहले आओ-पहले पाओ नियम से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से अंत्योदय कार्डधारकों को निशुल्क वितरित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।