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लॉकडाउन अवधि में नहीं होगी वेतन कटौती
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गौरीगंज (अमेठी)। लॉकडाउन अवधि में श्रमिकों को परेशानी से बचाने के लिए शासन के निर्देश पर श्रम विभाग ने कारखाना, व्यापारियों व औद्योगिक स्थान के स्वामियों के साथ नियोक्ता को पत्र जारी किया है। पत्र में श्रमिकों के वेतन में लॉकडाउन के दौरान कटौती नहीं करने के साथ तत्काल सभी का वेतन निर्गत करने का निर्देश दिया है।
दैनिक मजदूरों व श्रमिकों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में उन्हें वेतन दिलाने की कोशिश श्रम विभाग ने शुरू कर दी है। शासन का निर्देश मिलने के बाद सहायक श्रमायुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने जिले के उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, औद्योगिक स्थापना व कारखाना स्वामियों के साथ नियोक्ता को पत्र जारी किया है।
पत्र में श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं करने के साथ ही बंदी अवधि को उनका कार्य दिवस मानते हुए श्रमिकों का वेतन तत्काल निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं जो श्रमिक कार्य स्थल पर निवास करना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित आवास के साथ भोजन आदि का प्रबंध करने को कहा गया है।
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सहायक श्रमायुक्त ने लॉकडाउन की अवधि में सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए घर पर ही रहने व शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। श्रमिकों के वेतन में कटौती व वेतन निर्गत नहीं करने की दशा में नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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दैनिक मजदूरों व श्रमिकों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए लॉकडाउन की अवधि में उन्हें वेतन दिलाने की कोशिश श्रम विभाग ने शुरू कर दी है। शासन का निर्देश मिलने के बाद सहायक श्रमायुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने जिले के उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों, औद्योगिक स्थापना व कारखाना स्वामियों के साथ नियोक्ता को पत्र जारी किया है।
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पत्र में श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं करने के साथ ही बंदी अवधि को उनका कार्य दिवस मानते हुए श्रमिकों का वेतन तत्काल निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं जो श्रमिक कार्य स्थल पर निवास करना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित आवास के साथ भोजन आदि का प्रबंध करने को कहा गया है।
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सहायक श्रमायुक्त ने लॉकडाउन की अवधि में सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए घर पर ही रहने व शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा है। श्रमिकों के वेतन में कटौती व वेतन निर्गत नहीं करने की दशा में नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है।