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Amethi News: राघीपुर ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज
Sun, 01 Dec 2024 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 01 Dec 2024 12:07 AM IST
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अमेठी सिटी। अंत्येष्टि स्थल निर्माण के मामले में ग्राम प्रधान पर अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जिला कृषि अधिकारी की जांच में शिकायत सही पाई गई तो ग्राम प्रधान को नोटिस भेजा गया। नोटिस के जवाब से पंचायतीराज विभाग ने असहमति व्यक्त की है। ऐसे में अब डीएम के आदेश पर ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत राघीपुर में वर्ष 2021-22 में अंत्येष्टि स्थल का करीब 24 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया गया। इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीण हौसिला प्रसाद ने पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। जिसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम निशा अनंत ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए गांव में खुली बैठक नहीं कराई गई। निर्माण के भुगतान वाउचर व मजदूरी भुगतान के अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए। निर्माण कार्य, नींव, शौचालय निर्माण, प्रशासनिक भवन, शोकसभा, शवदाह स्थल, फर्श निर्माण व इंटरलॉकिंग में 7.35 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप है।
ग्राम प्रधान दिनेश कुमार को 11 जून को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण किए जाने पर प्रधान का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। ऐसे में ग्राम प्रधान दिनेश कुमार दोषी पाए गए। उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को तत्काल प्रभाव से सीज किया गया। ग्राम प्रधान राघीपुर दिनेश कुमार अंतिम जांच में दोषमुक्त होने तक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों को संपादित नहीं कर सकेंगे। वहीं दिनेश कुमार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया।
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ग्राम पंचायत के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित
ग्राम प्रधान राघीपुर के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज होने के चलते कार्य संपादन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य संतोष कुमारी, सदस्य संतराम व ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य शकील को शामिल किया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत के खातों से भुगतान की कार्यवाही पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था की गई है। समिति सदस्य संतोष कुमारी को चेकर के रूप में अधिकृत किया गया है। सचिव की ओर से तैयार किए जाने वाले भुगतान आदेश पर दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
ये हैं अनियमितता के आरोप
अंत्येष्टि स्थल की नींव मानक के अनुरूप नहीं होने के चलते फट गई है। निर्माण कार्य में पीली ईंटों का प्रयोग किया गया है। अंत्येष्टि स्थल का मेन गेट नहीं लगा है। लकड़ी भंडार की टिनशेड उड़ गई है। खिड़की व दरवाजे आदि नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने अपने जवाब में कहा है कि मौके से खिड़की, दरवाजे आदि चोरी कर लिए गए हैं। मौके पर इंटरलॉकिंग भी कई जगह बैठ गई है।
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ग्राम पंचायत राघीपुर में वर्ष 2021-22 में अंत्येष्टि स्थल का करीब 24 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया गया। इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीण हौसिला प्रसाद ने पंचायतीराज विभाग को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। जिसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम निशा अनंत ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए गांव में खुली बैठक नहीं कराई गई। निर्माण के भुगतान वाउचर व मजदूरी भुगतान के अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए। निर्माण कार्य, नींव, शौचालय निर्माण, प्रशासनिक भवन, शोकसभा, शवदाह स्थल, फर्श निर्माण व इंटरलॉकिंग में 7.35 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप है।
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ग्राम प्रधान दिनेश कुमार को 11 जून को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण किए जाने पर प्रधान का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। ऐसे में ग्राम प्रधान दिनेश कुमार दोषी पाए गए। उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को तत्काल प्रभाव से सीज किया गया। ग्राम प्रधान राघीपुर दिनेश कुमार अंतिम जांच में दोषमुक्त होने तक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों को संपादित नहीं कर सकेंगे। वहीं दिनेश कुमार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया।
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ग्राम पंचायत के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित
ग्राम प्रधान राघीपुर के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज होने के चलते कार्य संपादन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य संतोष कुमारी, सदस्य संतराम व ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य शकील को शामिल किया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत के खातों से भुगतान की कार्यवाही पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था की गई है। समिति सदस्य संतोष कुमारी को चेकर के रूप में अधिकृत किया गया है। सचिव की ओर से तैयार किए जाने वाले भुगतान आदेश पर दोनों सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
ये हैं अनियमितता के आरोप
अंत्येष्टि स्थल की नींव मानक के अनुरूप नहीं होने के चलते फट गई है। निर्माण कार्य में पीली ईंटों का प्रयोग किया गया है। अंत्येष्टि स्थल का मेन गेट नहीं लगा है। लकड़ी भंडार की टिनशेड उड़ गई है। खिड़की व दरवाजे आदि नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने अपने जवाब में कहा है कि मौके से खिड़की, दरवाजे आदि चोरी कर लिए गए हैं। मौके पर इंटरलॉकिंग भी कई जगह बैठ गई है।