{"_id":"66eb6f7cc3f35e7c120d8487","slug":"one-year-imprisonment-to-a-person-found-guilty-of-possessing-smack-amethi-news-c-96-1-ame1002-125868-2024-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: स्मैक रखने के दोषी को एक साल कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: स्मैक रखने के दोषी को एक साल कैद की सजा
Thu, 19 Sep 2024 05:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 19 Sep 2024 05:55 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। इन्हौना थानाक्षेत्र के चौधराना निवासी समीर को चार नवंबर को पुलिस ने 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच तत्कालीन उपनिरीक्षक रामसागर पटेल ने करते हुए आरोप पत्र साक्ष्य सहित न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई रायबरेली कोर्ट में पूरी हुई।
सुनवाई पूरी होने के बाद समीर को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए जज ने बुधवार को एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी अनूप कुमार सिंह ने समीर को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है। संवाद
विज्ञापन
सुनवाई पूरी होने के बाद समीर को एनडीपीएस एक्ट का दोषी करार देते हुए जज ने बुधवार को एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी अनूप कुमार सिंह ने समीर को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है। संवाद
विज्ञापन