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Amethi News: छोटे व्यावसायिक वाहनों पर एकमुश्त रोड टैक्स लागू
Sat, 21 Feb 2026 01:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 21 Feb 2026 01:07 AM IST
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अमेठी सिटी। परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहन स्वामियों को बड़ी सहूलियत दी है। अब 7500 किलोग्राम तक की भार क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब पंजीकरण के समय ही एकमुश्त कर जमा करना होगा। इसके बाद 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब तक छोटे-बड़े सभी व्यावसायिक वाहनों पर त्रैमासिक या वार्षिक कर जमा करना अनिवार्य रहा है। नई व्यवस्था से यह झंझट समाप्त होगा और वाहन स्वामियों को बार-बार कार्यालय नहीं आना पड़ेगा।
शुक्रवार को कार्यालय में आयोजित परिवहन मेला में एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू हुई है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, डिलीवरी वाहन संचालकों और स्थानीय परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्थायी राहत देना है। एकमुश्त कर जमा होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागीय कार्यप्रणाली भी सरल बनेगी। बताया कि 7500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्व व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। वाहन स्वामियों से नई दरों की जानकारी लेकर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छोटे व्यावसायिक वाहन स्वामियों में उत्साह देखा जा रहा है। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि इससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी।
इनसेट :
वन टाइम रोड टैक्स की प्रमुख दरें
- दोपहिया वाहन : 12.5 प्रतिशत (वाहन मूल्य का)
- तिपहिया मोटर कैब : सात प्रतिशत
- 10 लाख रुपये तक के मोटर/मैक्सी कैब : 10.5 प्रतिशत
- 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब : 12.5 प्रतिशत
- 3000 किलोग्राम से अधिक सकल भार यान : तीन प्रतिशत
- 3000 से 7500 किलोग्राम तक के यान : छह प्रतिशत
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शुक्रवार को कार्यालय में आयोजित परिवहन मेला में एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू हुई है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, डिलीवरी वाहन संचालकों और स्थानीय परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्थायी राहत देना है। एकमुश्त कर जमा होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और विभागीय कार्यप्रणाली भी सरल बनेगी। बताया कि 7500 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्व व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। वाहन स्वामियों से नई दरों की जानकारी लेकर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छोटे व्यावसायिक वाहन स्वामियों में उत्साह देखा जा रहा है। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि इससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी बनेगी।
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इनसेट :
वन टाइम रोड टैक्स की प्रमुख दरें
- दोपहिया वाहन : 12.5 प्रतिशत (वाहन मूल्य का)
- तिपहिया मोटर कैब : सात प्रतिशत
- 10 लाख रुपये तक के मोटर/मैक्सी कैब : 10.5 प्रतिशत
- 10 लाख रुपये से अधिक के मोटर/मैक्सी कैब : 12.5 प्रतिशत
- 3000 किलोग्राम से अधिक सकल भार यान : तीन प्रतिशत
- 3000 से 7500 किलोग्राम तक के यान : छह प्रतिशत