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Amethi News: दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, तीन को नोटिस
Sat, 19 Aug 2023 12:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 19 Aug 2023 12:55 AM IST
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अमेठी। कृषि विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को जिले में खाद की दुकानों पर छापा मारकर 31 खाद की दुकानों से 16 नमूने एकत्र किए। साथ ही दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन खाद की दुकानों पर उर्वरक का सही रखरखाव न होने पर चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को निजी व सरकारी उर्वरकों की दुकानों पर तहसीलवार चेकिंग की गई। जिसमें तहसील अमेठी में उप कृषि निदेशक डॉ. लाल बहादुर यादव व एसडीएम प्रीती तिवारी, तहसील मुसाफिरखाना में एसडीएम सविता यादव व जिला कृषि अधिकारी रविकांत सिंह, तहसील तिलोई में एसडीएम दिग्विजय सिंह व भूमि संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार तथा तहसील गौरीगंज में एसडीएम अभिनव कनौजिया व अपर जिला कृषि अधिकारी शुभम पांडेय ने पीओएस मशीन के अनुसार स्टॉक, संदिग्ध स्टाक से नमूने ग्रहण करने, जमाखोरी, काला बाजारी व यूरिया के साथ अन्य उत्पादों के टैगिंग की जांच की।
सभी तहसीलों में कार्रवाई के दौरान 16 नमूने डीएपी के प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। इस दौरान जांच में नमूना फेल होने की दशा में उर्वरक नियंत्रण एक्ट तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीन दुकानदारों गर्ग एग्री जंक्शन रामगंज, आदर्श फर्टिलाइजर्स जगदीशपुर व विष्णु फर्टिलाइजर्स को अभिलेख पूर्ण न किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस के साथ ही तीन उर्वरक विक्रेताओं जायसवाल खाद एवं बीज भण्डार करधुनी, राजपूत फर्टिलाइजर्स कमला नगर एवं सिंह फर्टिलाइजर्स नेवादा किशुनगढ़ को उर्वरकों का सही रख-रखाव न करने पर चेतावनी दी गई।
इधर, अमन कुमार प्रखर कुमार मुसाफिरखाना एवं जायसवाल फर्टिलाइजर्स कस्थुनी पश्चिम में उर्वरकों एवं पशु आहार आदि एक ही परिसर में रखने के कारण लाइसेंस निलंबित किए गए। उपनिदेशक कृषि ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि किसानों को उनकी भूमि के स्वामित्व के अनुसार आधार कार्ड से पीओएस मशीन के माध्यम से खाद का वितरण करें। कैश मेमो प्रत्येक किसान को अवश्य दें।
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उन्होंने किसानों से अपील कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य पर खाद दे रहा है अथवा खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद को की बिक्री कर रहा है तो कंट्रोल रूम नंबर 7838882492 पर सूचना दें।
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सभी तहसीलों में कार्रवाई के दौरान 16 नमूने डीएपी के प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। इस दौरान जांच में नमूना फेल होने की दशा में उर्वरक नियंत्रण एक्ट तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीन दुकानदारों गर्ग एग्री जंक्शन रामगंज, आदर्श फर्टिलाइजर्स जगदीशपुर व विष्णु फर्टिलाइजर्स को अभिलेख पूर्ण न किये जाने के लिए कारण बताओ नोटिस के साथ ही तीन उर्वरक विक्रेताओं जायसवाल खाद एवं बीज भण्डार करधुनी, राजपूत फर्टिलाइजर्स कमला नगर एवं सिंह फर्टिलाइजर्स नेवादा किशुनगढ़ को उर्वरकों का सही रख-रखाव न करने पर चेतावनी दी गई।
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इधर, अमन कुमार प्रखर कुमार मुसाफिरखाना एवं जायसवाल फर्टिलाइजर्स कस्थुनी पश्चिम में उर्वरकों एवं पशु आहार आदि एक ही परिसर में रखने के कारण लाइसेंस निलंबित किए गए। उपनिदेशक कृषि ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि किसानों को उनकी भूमि के स्वामित्व के अनुसार आधार कार्ड से पीओएस मशीन के माध्यम से खाद का वितरण करें। कैश मेमो प्रत्येक किसान को अवश्य दें।
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उन्होंने किसानों से अपील कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य पर खाद दे रहा है अथवा खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद को की बिक्री कर रहा है तो कंट्रोल रूम नंबर 7838882492 पर सूचना दें।