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Amethi News: बकाया राज्य कर जमा करने पर ब्याज व अर्थदंड होगा माफ

Tue, 28 Jan 2025 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 28 Jan 2025 12:44 AM IST
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Interest and penalty will be waived on depositing outstanding state tax
कमरौली (अमेठी)। राज्य कर विभाग की ओर से एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है, जिसमें बकाया राज्य कर भुगतान पर करीब एक करोड़ रुपये का अर्थदंड व ब्याज की धनराशि माफ की जाएगी। वहीं अन्य योजनाओं के बारे में मेगा सेमिनार के दौरान जानकारी दी गई।
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जगदीशपुर के रामलीला मैदान के निकट निजी रिसॉर्ट में राज्य कर विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जीएसटी पंजीयन के लाभ के बारे में बताया गया। राज्य कर विभाग के उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि राज्य कर विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2017 से 2020 तक माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों में कर की मांग व जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड से छूट के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। यह योजना एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए सृजित मांग के संबंध में लागू होगी।
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इसका लाभ लेने के लिए व्यापारियों, उद्योगपतियों व सेवाप्रदाताओं की ओर से कर की संपूर्ण धनराशि जमा करने के बाद ब्याज व अर्थदंड माफी के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देना होगा। यह प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है। यदि किसी व्यापारी ने पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की है और अपील वापस ले ली जाती है तो ब्याज व अर्थदंड से छूट प्राप्त होगी। बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 व 18-19 में 371 व्यापारियों का कुल 4.86 करोड़ रुपये जमा करने पर ब्याज व अर्थदंड के रूप में करीब एक करोड़ की राशि माफ होगी। इस मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष समीर कुरैशी, विरेंद्र बहादुर, नीरज सिंह, संदीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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