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जीएसटी : जिले के 105 व्यापारियों को 50 हजार जुर्माने का नोटिस

Thu, 11 Apr 2024 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 11 Apr 2024 12:18 AM IST
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GST: Notice of fine of Rs 50 thousand to 105 traders of the district
अमेठी सिटी। राज्य कर विभाग ने रिटर्न फाइल न करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। सामान्य योजना में हर माह जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता है। कंपोजीशन स्कीम में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होता है। छह माह से अधिक समय से रिटर्न नहीं फाइल करने वाले जिले के 105 व्यापारियों को 50 हजार रुपये प्रतिमाह जुर्माने का नोटिस दिया गया है।वस्तु व सेवा कर अधिनियम में व्यापारियों को समय-समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके तहत व्यापारियों को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ भी दिया गया है। इसके बावजूद कई व्यापारी ऐसे समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
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बुधवार को राज्य कर विभाग के उपायुक्त अनुराग चौधरी ने बताया कि लगातार छह माह तक जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल करने पर 50,000 रुपये प्रति माह का जुर्माना देना होता है।
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नॉन फाइलर की संख्या तीन प्रतिशत
जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अभी तक कुल 11826 लोगों ने अपनी फर्म का पंजीकरण कराया है। रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों की संख्या करीब तीन प्रतिशत है। कुल 105 व्यापारियों को जुर्माने का नोटिस दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम में जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल करने वाली फर्म की मॉनीटरिंग स्वत: हो रही है। ऐसे में जो भी फर्म छह माह या अधिक समय से रिटर्न नहीं दाखिल कर रही हैं, उनके पास सिस्टम के माध्यम से ही जुर्माने का नोटिस पहुंच जा रहा है।
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