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Amethi News: बड़े मनई से दुश्मनी मोल न लियो...
Sun, 15 Jun 2025 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 15 Jun 2025 12:24 AM IST
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अमेठी सिटी। मोहनगंज कोतवाली के एक गांव से अपहृत किशोरी के केस में शनिवार को पीड़िता की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने पुलिस पर सुलह के लिए दबाव बनाने और कई दिनों तक थाने के चक्कर लगवाने का आरोप जड़ा है।
महिला के मुताबिक पुलिस ने उनसे कहा कि ...बड़े मनई से दुश्मनी मोल न लिया,.. मरवा सकत हैं। अपना रुपया और जेवर लइके सुलह कई लियाे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ अपहरणकर्ताओं ने गलत काम किया है। हालांकि, पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान होने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।
पीड़िता की मां ने बताया कि आठ जून की रात करीब 10 बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन ने कर लिया था। आरोपी रवि कुमार मौजूदा प्रधान रमेश कुमार का बेटा और पूर्व मंत्री व जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी का भतीजा है। इसी को बचाने के लिए महिला पर दबाव बनाया गया। महिला के मुताबिक बेटी रात में विश्राम का पुरवा में झोपड़ी में रुकी। नौ जून को वह रायबरेली बस स्टेशन पहुंच गई। वहीं से उसे थाने लाया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
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महिला तीन दिन तक थाने गई, पर सुनवाई नहीं हुई। 12 जून को वह महिला कल्याण कार्यालय गौरीगंज पहुंची, जिसके बाद मोहनगंज पुलिस हरकत में आई। 13 जून को एफआईआर दर्ज की गई। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की ओर से तहरीर मिलते ही केस दर्ज किया गया है। महिला के आरोप गलत हैं।
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महिला के मुताबिक पुलिस ने उनसे कहा कि ...बड़े मनई से दुश्मनी मोल न लिया,.. मरवा सकत हैं। अपना रुपया और जेवर लइके सुलह कई लियाे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ अपहरणकर्ताओं ने गलत काम किया है। हालांकि, पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान होने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है।
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पीड़िता की मां ने बताया कि आठ जून की रात करीब 10 बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी का अपहरण रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन ने कर लिया था। आरोपी रवि कुमार मौजूदा प्रधान रमेश कुमार का बेटा और पूर्व मंत्री व जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी का भतीजा है। इसी को बचाने के लिए महिला पर दबाव बनाया गया। महिला के मुताबिक बेटी रात में विश्राम का पुरवा में झोपड़ी में रुकी। नौ जून को वह रायबरेली बस स्टेशन पहुंच गई। वहीं से उसे थाने लाया गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
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महिला तीन दिन तक थाने गई, पर सुनवाई नहीं हुई। 12 जून को वह महिला कल्याण कार्यालय गौरीगंज पहुंची, जिसके बाद मोहनगंज पुलिस हरकत में आई। 13 जून को एफआईआर दर्ज की गई। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की ओर से तहरीर मिलते ही केस दर्ज किया गया है। महिला के आरोप गलत हैं।