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अतिरिक्त कक्ष व लैब निर्माण के लिए धनावंटन की मांग
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29 : गौरीगंज : भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय के नामांकन पर आई आपत्ति की सुनवाई करते आरओ संजीव कुमार मौर्या
- फोटो : AMETHI
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गौरीगंज (अमेठी)। अमेठी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉ. संजय सिंह और सपा से चुनाव लड़ रहीं महराजी देवी का नामांकन निरस्त करने के लिए दाखिल दोनों आपत्तियों को आरओ ने खारिज कर दिया है। आरओ ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपत्तियों को खारिज करते हुए दोनों प्रत्याशियों के पर्चों को वैध ठहराया है।
अमेठी विधायक गरिमा सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अमेठी से भाजपा उम्मीदवार डॉ. संजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। उन्होंने एफिडेविट में गलत सूचना देने का आरोप लगाया था। कहा था कि इस आधार पर भाजपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया जाना चाहिए। अमेठी से ही सपा उम्मीदवार महराजी देवी के खिलाफ भी अमेठी शहर के राजेंद्र सिंह ने आपत्ति दाखिल करते हुए उनका पर्चा खारिज करने की मांग की थी।
दोनों मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर आरओ संजीव कुमार मौर्य ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की तिथि नियत की थी। बृहस्पतिवार को आरओ कक्ष में डॉ. संजय सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा जबकि गरिमा सिंह की ओर से उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह सुनवाई में शामिल हुए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरओ ने निर्णय सुनाया। आरओ ने दोनों आपत्ति को बलहीन माना है। दोनों पक्षों की आपत्ति व सुनवाई के बाद जारी आदेश में आरओ ने डॉ. संजय सिंह व गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महराजी देवी के नामांकन को वैध करार दिया।
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अमेठी विधायक गरिमा सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अमेठी से भाजपा उम्मीदवार डॉ. संजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। उन्होंने एफिडेविट में गलत सूचना देने का आरोप लगाया था। कहा था कि इस आधार पर भाजपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया जाना चाहिए। अमेठी से ही सपा उम्मीदवार महराजी देवी के खिलाफ भी अमेठी शहर के राजेंद्र सिंह ने आपत्ति दाखिल करते हुए उनका पर्चा खारिज करने की मांग की थी।
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दोनों मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर आरओ संजीव कुमार मौर्य ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की तिथि नियत की थी। बृहस्पतिवार को आरओ कक्ष में डॉ. संजय सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा जबकि गरिमा सिंह की ओर से उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह सुनवाई में शामिल हुए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरओ ने निर्णय सुनाया। आरओ ने दोनों आपत्ति को बलहीन माना है। दोनों पक्षों की आपत्ति व सुनवाई के बाद जारी आदेश में आरओ ने डॉ. संजय सिंह व गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महराजी देवी के नामांकन को वैध करार दिया।
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