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Amethi News: कारखाना अधिनियम में पंजीकृत होंगे कोल्ड स्टोर

Thu, 17 Aug 2023 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 17 Aug 2023 11:58 PM IST
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Cold stores will be registered under the Factories Act
अमेठी। जिले में संचालित शीतगृह का अब कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। जिला उद्यान अधिकारी ने सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को पत्र जारी कर फैक्टरी अधिनियम के तहत पंजीकरण कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। जिले में चार कोल्ड स्टोर संचालित हैं। जिसमें भादर विकास खंड में एक, अमेठी में एक व बहादुरपुर में दो शीतगृह संचालित हैं। जहां आलू उत्पादन कर किसान अपनी आलू को खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं। डीएम के निर्देश पर सभी कोल्ड स्टोर संचालकों संचालकों को फैक्टरी एक्ट के तहत पंजीकरण कराने के लिए उद्यान विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है। फैक्टरी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन निवेश पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जा सकता है।
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जिला उद्यान अधिकारी संजय यादव ने बताया कि सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने शीतगृह का कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकरण करा लें। जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
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