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Amethi News: चंद्रमा देवी की जमानत अर्जी एडीजे द्वितीय की कोर्ट में स्थानांतरित

Sun, 29 Mar 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 29 Mar 2026 12:17 AM IST
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Chandrama Devi's bail application transferred to the court of ADJ II
अमेठी सिटी। फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की जमानत अर्जी को जिला जज सुल्तानपुर की अदालत से एडीजे द्वितीय की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले में सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है।
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बताया गया कि चंद्रमा देवी ने बीते बृहस्पतिवार को एसीजेएम सुल्तानपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जिला जज सुल्तानपुर की अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की, जिसे प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय ने खारिज कर दिया। शनिवार को जिला जज सुनील कुमार ने नियमित जमानत अर्जी की सुनवाई एडीजे द्वितीय सुल्तानपुर राकेश पांडेय की अदालत में स्थानांतरित कर दी। एसीजेएम कोर्ट ने उनकी दूसरी अर्जी पर 31 मार्च तथा मूल पत्रावली पर 17 अप्रैल की तिथि तय की है।
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मामले में अमेठी निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने चंद्रमा देवी समेत पांच लोगों पर नगर पंचायत से फर्जी प्रमाणपत्र जारी कर अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चंद्रमा देवी आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजी जा चुकी हैं।
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तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अन्य चार आरोपी अब भी गैरहाजिर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
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