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Amethi News: गौरीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 12 पर दर्ज होगा केस

Mon, 15 Apr 2024 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 15 Apr 2024 11:18 PM IST
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Case will be registered against 12 including Gauriganj Nagar Panchayat President's husband
गौरीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के पति समेत 12 पर दर्ज होगा केस
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सपा विधायक के भतीजे की अर्जी पर सीजेएम ने दिया आदेश
जानलेवा हमला कर लूट करने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। जानलेवा हमला कर लूट करने के मामले में सीजेएम बटेश्वर कुमार ने अमेठी जिले की गौरीगंज नगर पंचायत की अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति व भाजपा नेता दीपक सिंह समेत 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीजेएम ने यह आदेश गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भतीजे की अर्जी पर दिया है।
अधिवक्ता रविवंश सिंह पंकज के मुताबिक विधायक के भतीजे अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने गौरीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रश्मि सिंह के पति व भाजपा नेता दीपक सिंह, जामो थाने के बछिलाही गांव निवासी उदयभान सिंह उर्फ उद्दे, गौरीगंज निवासी पूरन सिंह, अभिषेक सिंह, आशीष सिंह व आलोक यादव, पचेहरी निवासी चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ डब्बू, सरैया भरतपुर निवासी विनोद सिंह, हीननई बाहापुर के रोशन सिंह, मिश्रौली के बृजेश शुक्ल, वलीपुर खुदर्वा निवासी अखिलेश मिश्र उर्फ रिंकू और दुलापुर के अवधेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अर्जी दी है। आरोप है कि 10 मई 2023 को अरुणेंद्र प्रताप सिंह दीपक ओझा के साथ जामो रोड स्थित मुस्कान ढाबा पर चाय पीने गए थे।
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जहां दीपक सिंह व अन्य आरोपियों ने लाठी, डंडे से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में अरुणेंद्र व दीपक ओझा को गंभीर चोटें आई थीं। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने दोनों से सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल व रुपये छीन लिए थे। फिर उन्हें बेहोशी की हालत में गौरीगंज की ओर करीब पांच सौ मीटर दूर फेंक दिया था। पुलिस के केस न दर्ज करने पर अरुणेंद्र ने कोर्ट की शरण ली थी। सीजेएम ने गौरीगंज एसओ को आदेश दिया है कि वे सात दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करें और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को भेजें।
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