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एक उर्वरक बिक्रेता पर केस, 12 का लाइसेंस निलंबित
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अमेठी। उर्वरक कालाबाजारी तथा अनुपलब्धता की शिकायत पर डीएम ने टीम गठित कर छापा मारने का निर्देश दिया है। टीम की ओर से तीन दिन में की गई कार्रवाई के दौरान निर्धारित से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने पर एक के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए अन्य अनियमितता मिलने पर 12 दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मचा है।
इन दिनों किसान धान की फसलों की टॉप ड्रेसिंग में जुटे हैं। इससे यूरिया की मांग बढ़ने से दुकानदार स्टॉक की कमी बताते हुए कालाबाजारी करने लगे। लगातार मिल रही शिकायतों से आजिज डीएम अरुण कुमार ने कृषि विभाग के अफसरों व संबंधित तहसील के एसडीएम व तहसीलदार की टीम गठित कर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश पर तीन दिन में टीम की ओर से कुल 60 दुकानों पर छापा मारा गया।
जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि 17 व 18 अगस्त को 24 तो 19 अगस्त को 36 दुकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान साई कृषि सेवा केंद्र जैनबगंज द्वारा ज्यादा दाम पर यूरिया बेचने पर संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।
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सिंह खाद भंडार भीमी, पांडेय ट्रेडर्स कसरावां, मौर्या खाद भंडार गोरियाबाद, दीप फर्टिलाइजर अमेठी, रामनेवाज मौर्या शिवरतनगंज, कोमल फर्टिलाइजर तिलोई, किसान खाद भंडार तिलोई, पलक ट्रेडर्स शाहमऊ तथा ओमप्रकाश एंड संस का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
कहा कि दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ जिंक, सल्फर व अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यदि किसी भी दुकानदार की कालाबाजारी तथा अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इन दिनों किसान धान की फसलों की टॉप ड्रेसिंग में जुटे हैं। इससे यूरिया की मांग बढ़ने से दुकानदार स्टॉक की कमी बताते हुए कालाबाजारी करने लगे। लगातार मिल रही शिकायतों से आजिज डीएम अरुण कुमार ने कृषि विभाग के अफसरों व संबंधित तहसील के एसडीएम व तहसीलदार की टीम गठित कर औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है। डीएम के निर्देश पर तीन दिन में टीम की ओर से कुल 60 दुकानों पर छापा मारा गया।
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जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि 17 व 18 अगस्त को 24 तो 19 अगस्त को 36 दुकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान साई कृषि सेवा केंद्र जैनबगंज द्वारा ज्यादा दाम पर यूरिया बेचने पर संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।
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सिंह खाद भंडार भीमी, पांडेय ट्रेडर्स कसरावां, मौर्या खाद भंडार गोरियाबाद, दीप फर्टिलाइजर अमेठी, रामनेवाज मौर्या शिवरतनगंज, कोमल फर्टिलाइजर तिलोई, किसान खाद भंडार तिलोई, पलक ट्रेडर्स शाहमऊ तथा ओमप्रकाश एंड संस का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
कहा कि दुकानदार किसानों को यूरिया के साथ जिंक, सल्फर व अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यदि किसी भी दुकानदार की कालाबाजारी तथा अन्य प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।