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Amethi News: जानलेवा हमले के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 25 May 2024 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 25 May 2024 01:31 AM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गौरीगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 निवासी तेजभान सिंह ने मोहल्ले के ही हीरालाल मौर्य, उसकी पत्नी रानी देवी और पुत्र अशोक मौर्य व अमित मौर्य के खिलाफ बीती 13 मार्च को जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि 12 मार्च को वादी मुकदमा तेजभान सिंह के भाई उदयभान सिंह व भाभी मिथिलेश को आरोपियों ने रंजिश को लेकर लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। बीचबचाव करने पर वादी की बहन प्रीती सिंह व चाचा पप्पू को भी आरोपियों ने मारापीटा था। बीते दिनों से जेल में निरुद्ध आरोपी हीरालाल मौर्य की नियमित जमानत अर्जी और आरोपी अशोक मौर्य व रानी देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संताेष कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गौरीगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 निवासी तेजभान सिंह ने मोहल्ले के ही हीरालाल मौर्य, उसकी पत्नी रानी देवी और पुत्र अशोक मौर्य व अमित मौर्य के खिलाफ बीती 13 मार्च को जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था।
आरोप है कि 12 मार्च को वादी मुकदमा तेजभान सिंह के भाई उदयभान सिंह व भाभी मिथिलेश को आरोपियों ने रंजिश को लेकर लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। बीचबचाव करने पर वादी की बहन प्रीती सिंह व चाचा पप्पू को भी आरोपियों ने मारापीटा था। बीते दिनों से जेल में निरुद्ध आरोपी हीरालाल मौर्य की नियमित जमानत अर्जी और आरोपी अशोक मौर्य व रानी देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संताेष कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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