फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   three accused punished in dowry

दहेज हत्या में तीन को दस वर्ष की सजा

Tue, 25 Aug 2015 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ अंबेडकरनगर Updated Tue, 25 Aug 2015 10:20 PM IST
विज्ञापन

दहेज हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश ने पति समेत तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

विज्ञापन


बताते चलें कि रायबरेली के गदागंज थाना अंतर्गत हरदो निवासी राजेश कुमार ने 18 मार्च 2006 को अकबरपुर थाने में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उसकी पुत्री राखी का विवाह देवेंद्र कुमार तिवारी पुत्र लक्ष्मीशंकर तिवारी के साथ हुआ था।
विज्ञापन


राखी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसी के चलते जहर देकर राखी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में ससुर लक्ष्मीशंकर तिवारी व पति समेत चार लोगों के विरुद्घ केस दर्ज कराया था। मामले में विचारण के दौरान ही लक्ष्मीशंकर की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने पति देवेंद्र, सास मिथिलेश व देवर अंकित के विरुद्घ चार्जशीट दाखिल की थी। सत्र परीक्षण के दौरान जनपद न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने पति समेत तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दहेज उत्पीड़न के मामले में दो-दो वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed