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Ambedkar Nagar News: ग्राम न्यायालय ने आठ दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Wed, 03 Dec 2025 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 03 Dec 2025 10:49 PM IST
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The village court imposed fines on eight culprits.
अंबेडकरनगर। ग्राम न्यायालय जलालपुर ने वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए आठ दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। जलालपुर में वर्ष 2022 में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में
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विकास निवासी मोहल्ला छाछू पर 700 रुपये का अर्थदंड लगाया। वर्ष 2020 के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में भानुप्रताप निवासी गौरकमाल पर 1700 रुपये अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2017 के मारपीट के मामले में राज कुमार गौड़ निवासी गजईपुर थाना अतरौलिया जनपढ़ आजमगढ़, मिथिलेश निवासी पट्टी मुइयन जलालपुर पर 400 रुपये, वर्ष 2017 के मारपीट के एक अन्य मामले में रंजीत उर्फ रणजीत, संदीप 800-800 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वर्ष 2018 के मारपीट के मामले में रामजीत, चंद्रजीत, रामू निवासी कलूपुर पर 600-600 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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सात दोषियों पर लगा अर्थदंड

अंबेडकरनगर। जूडिशियल मजिस्ट्रेट टांडा ने जैतपुर के वर्ष 2011 के मारपीट के मामले में जोखु निवासी खानपुर हुसैनाबाद पर 1100 रुपये, वर्ष 2007 के धमकाने के मामले में सुभाष पाण्डेय निवासी रफीगंज पर 550 रुपये का अर्थदंड लगाया है। सीजेएम कोर्ट ने वर्ष 2013 के धमकी देने के मामले में रामनेवल, कतारु उर्फ परशुराम, कन्हैया उर्फ कन्हई व राम विष्णु उर्फ विष्णु निवासी ब्राहिमपुर कुसुम रतनपुर पर 700-700/- रुपये का अर्थदंड लगाया है। सीजेएम कोर्ट ने टांडा के वर्ष 2000 के आर्म्स एक्ट के मामले में हरिश्चंद्र उर्फ़ मल्हू निवासी तीउरा खासपुर पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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