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आचार संहिता उल्लंघन में सपा प्रत्याशी व अभिकर्ता बरी
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अंबेडकरनगर। विधानसभा चुनाव 2017 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बगैर अनुमति के जनसभा करने के आरोप में प्रत्याशी शंखलाल माझी और उनके चुनाव अभिकर्ता राजितराम यादव पर दर्ज मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।
16 फरवरी 2017 को वीडियो निगरानी टीम के सदस्य अवर अभियंता जिला पंचायत ने सम्मनपुर थाने में केस दर्ज कराया था। इसमेें उन्होंने बताया था कि सपा प्रत्याशी शंखलाल माझी और चुनाव अभिकर्ता राजितराम यादव बगैर अनुमति के जनसभा कर रहे हैं। इस मामले में केस दर्ज हुआ।
परंतु अभियोजक पक्ष न्यायालय के समक्ष जरूरी साक्ष्य व गवाह नहीं प्रस्तुत कर सका। ऐसे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम सिंह ने सपा प्रत्याशी शंखलाल मांझी और उनके चुनाव अभिकर्ता राजितराम यादव को दोषमुक्त कर दिया।
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16 फरवरी 2017 को वीडियो निगरानी टीम के सदस्य अवर अभियंता जिला पंचायत ने सम्मनपुर थाने में केस दर्ज कराया था। इसमेें उन्होंने बताया था कि सपा प्रत्याशी शंखलाल माझी और चुनाव अभिकर्ता राजितराम यादव बगैर अनुमति के जनसभा कर रहे हैं। इस मामले में केस दर्ज हुआ।
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परंतु अभियोजक पक्ष न्यायालय के समक्ष जरूरी साक्ष्य व गवाह नहीं प्रस्तुत कर सका। ऐसे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम सिंह ने सपा प्रत्याशी शंखलाल मांझी और उनके चुनाव अभिकर्ता राजितराम यादव को दोषमुक्त कर दिया।
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