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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी को आठ वर्ष की सजा

Tue, 13 Dec 2022 11:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Dec 2022 11:09 PM IST
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Rape accused sentenced to eight years
अंबेडकरनगर। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मामला चार वर्ष पहले जैतपुर थाना क्षेत्र का है। एक महिला ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि 25 जनवरी 2018 की शाम चार बजे वह तथा उसके पति दुकान पर थे। इसी बीच मौका देखकर चचेरी ननद का लड़का रवि उर्फ अभिषेक गौड़ जहांगीरगंज से चलकर उसके घर आ गया। मौका देखकर उसकी 15 वर्षीय पुत्री को एक घर में बुलाया और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका वीडियो भी बना लिया।
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शिकायत में कहा गया था कि सबके सामने दरवाजा तोड़ा गया तो आरोपी ने उसके पति के हाथ में काट लिया और इसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जेल भेजे जाने के बाद आरोपी इन दिनों जमानत पर रिहा चल रहा था। इस बीच यह मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो आरके पांडेय डबलर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आशीष वर्मा ने आरोपी रवि को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि जेल में पहले बिताई गई अवधि को इस सजा में शामिल किया जाएगा।
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