फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Prohibition on action against retired SDM

रिटायर्ड एसडीएम के विरुद्ध शांतिभंग कार्रवाई पर रोक

Tue, 22 Jun 2021 09:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jun 2021 09:39 PM IST
विज्ञापन
Prohibition on action against retired SDM
अंबेडकरनगर। भूमि विवाद के मामले में सेवानिवृत्त एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एसडीएम जलालपुर और एसओ सम्मनपुर को व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।
विज्ञापन

जलालपुर तहसील क्षेत्र के बड़ेपुर निवासी सेवानिवृत्त एसडीएम दिनेश गुप्त के अनुसार गांव के कुछ मनबढ़ लोग ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे की कोशिश करते रहते हैं।
विज्ञापन

इसी क्रम में तालाब तथा बंजर भूमि पर बीते दिनों अवैध कब्जा शुरू किया गया। थाने और तहसील में की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही करने की बजाए रिटायर्ड एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई सम्मनपुर पुलिस ने शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम जलालपुर ने 1 लाख रुपये का बंध पत्र भरने की नोटिस जारी कर दी। इस कार्रवाई से आहत सेवानिवृत्त अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
वहां दायर किये गए मामले की बीते दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में दिनेश गुप्त के अधिवक्ता ने तथ्य रखते हुए बताया कि सिर्फ अवैध कब्जे का विरोध करने पर मनमाने ढंग से यह नोटिस जारी कर दी गई।

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद पूर्व एसडीएम के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पूरे मामले पर एसडीएम जलालपुर और एसओ सम्मनपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र भी मांग लिया है। शपथपत्र 30 जुलाई तक दाखिल करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed